इंदौर: पांच वर्ष की अबोध बालिका से अश्लील हरकत के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) रश्मि वाल्टर की कोर्ट ने थाना विजय नगर के अपराध में निर्णय पारित करते हुए आरोपी परमाल जाटव, उम्र 25 साल, निवासी शिवपुरी को धारा 5एम/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया. प्रकरण में डीपीओ संजीव श्रीवास्तव के निर्देशन पर अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रीति अग्रवाल द्वारा की गई.
पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़ित बालिका को दो लाख रुपये प्रतिकर के रूप में प्रदान करने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया. अभियोजन के अनुसार आरोपी किरायेदार है जिसने मकान मालिक की अबोध बच्ची को कमरे में बुला कर अश्लील हरकतें की. बच्ची के रोने पर घर वालो ने पूछा तो घटना की जानकारी लगी जिसके बाद थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई.