जबलपुर। 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी और घिनौना कृत्य करने वाले आरोपी को विशेष आदालत ने 20 साल सश्रम कारावास और 20 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष अदालत के न्यायधीश मेरी मार्गेट फ्रांसिस द्वारा गोहलपुर थाने में दर्ज मामले में फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि ऐसा घिनौना कृत्य करने वाले पर नरमी नहीं बरती जा सकती। जानकारी हो कि गोहलपुर थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 321/2021 धारा 376एबी,376-2(एन), पास्को एक्ट की धारा 5एम, 5आई एवं 6 का अपराध किया गया। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा के द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुए तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तत्कालीन थाना प्रभारी आरके गौतम को दिए।
नगर पुलिस अधीक्षक अखिलेश गौर ने तत्काल मौके पर आकर घटनास्थल पहुंच कर जांचकर्ता अधिकारी विवेचक उप निरीक्षक रुखसार बानो को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। निरीक्षक थाना प्रभारी आरके गौतम के द्वारा अपनी टीम के साथ आरोपी संजय बर्मन को 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। प्रकरण की शीघ्र विवेचना उपरांत प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जिस पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश मेरी मार्गेट फ्रांसिस की अदालत ने आरोपी संजय भ्रमण को 20 वर्ष की सजा और 20000 के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना थाना प्रभारी आरके गौतम के द्वारा उप निरीक्षक रुखसार बानो के माध्यम से कराई थी। उल्लेखनीय है कि हाल ही में अठाई लाल कोस्टा की हत्या के मामले में भी आरोपी को आजीवन कारावास की सजा न्यायालय द्वारा हुई थी, जिसकी संपूर्ण विवेचना निरीक्षक थाना प्रभारी आरके गौतम हाल उप पुलिस अधीक्षक रेल जबलपुर के द्वारा की गई थी।
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