नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट(Supreme court) के न्यायाधीश(Judge) न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने नारद स्टिंग टेप मामले में सीबीआई द्वारा चार टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के दिन पश्चिम बंगाल(West Bungal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के कानून मंत्री मोलॉय घटक उनकी भूमिका के बारे में उनके द्वारा दायर अपील पर सुनवाई से मंगलवार को खुद को अलग कर लिया। 18 जून को न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान दो भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की सीबीआई/एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।
पीठ ने कहा कि इस मुद्दे को अब मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण के समक्ष रखा जाएगा जो मामले को एक अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के संबंध में निर्णय लेंगे, पीठ ने कहा कि याचिकाओं को दिन में ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है। यह मामला आज दोपहर न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है।
यह अपील कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देती है, जिसने नारद स्टिंग टेप मामले में सीबीआई द्वारा 17 मई को तृणमूल कांग्रेस के चार नेताओं की गिरफ्तारी के दिन बनर्जी और घटक द्वारा अपनी भूमिका पर हलफनामा दाखिल करने से इनकार कर दिया था।
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