चंडीगढ़ (Chandigarh)। अदालतों में कई बार काफी रोचक मामले सामने आते हैं और सुर्खियां बनती हैं. इसी तरह का एक मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Haryana High Court) में सामने आया है, जहां 2 लड़कियों ने एक-दूसरे शादी करने की इजाजत देने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है. चंडीगढ़ (Chandigarh) के सेक्टर-56 में रहने वाली इन दोनों लड़कियों ने हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा कि ‘एक लड़की का परिवार दोनों के रिश्तों को लेकर राजी है, लेकिन दूसरी लड़की का परिवार इस रिश्ते को नहीं मानता. लिहाजा दोनों को शादी करने की इजाजत दी जाए.’
इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि समलैंगिक विवाह (Same Sex Marriage) भारत में मान्य नहीं है और इससे जुड़े कई मामले अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं. ऐसे में कोर्ट दोनों को लिव इन में साथ रहने की इजाजत दे सकता है, लेकिन शादी करने की नहीं.
पुलिस को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश
इन लड़कियों के वकील धनविंदर सिंह ने एक निजी मीडिया संस्थान को बताया कि कोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस को भी आदेश दिया है कि दोनों लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, क्योंकि याचिका में जिस लड़की का परिवार राजी नहीं है, उससे दोनों ने अपनी जान को खतरा बताया है.
वकील के मुताबिक, दोनों लड़कियां फिलहाल साथ रह रही हैं. दोनों ही 20 साल से ज्यादा उम्र की हैं और मोहाली में साथ में नौकरी कर रही हैं. वकील धनविंदर सिंह ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस याचिका का निपटारा कर दिया है. जहां तक समलैंगिक विवाह (gay marriage) की बात है तो दोनों को हमने बता दिया था कि ये संभव नहीं है और ना ही कोर्ट इस बात को मानेगा. फिलहाल लिव इन में दोनों साथ खुश हैं.
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