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    बृजभूषण के खिलाफ 17 लोगों ने दी गवाही, यौन उत्पीड़न केस में हुए बड़े खुलासे

  • July 11, 2023

    नई दिल्ली: पहलवानों और बृजभूषण (Wrestlers and Brijbhushan) के मामले में नया मोड़ आया है. बृजभूषण (Brij Bhushan) के खिलाफ दाखिल चार्जशीट (filed charge sheet) में पीड़ित रेसलर ने जो बयान पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने दिए थे, उसके समर्थन में 16-17 लोगों ने गवाही दी है और आरोपों को सही बताया है. चार्जशीट में 6 पीड़ित रेसलर के परिवार वालों को गवाह बनाया गया है, जिसमें उनके पति भी शामिल है. कुल मिलाकर 5 गवाह ऐसे हैं जो परिवार के लोग हैं.

    तीन साथी रेसलर ने पीड़िताओं के बयान का समर्थन करते हुए इनके पक्ष में गवाही दी है. इसके अलावा सबूत के तौर पर पहलवानों की तरफ से फोटो भी दिया गया था, जो कि चार्जशीट का हिस्सा है. आजतक के पास दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में मौजूद वो तस्वीर हाथ लगी हैं, जिसके बिनाह पर दिल्ली पुलिस ने पूर्व WFI प्रेसिडेंट बृजभूषण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है.

    दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा, यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के अपराधों के लिए बृजभूषण पर मुकदमा चलाया जा सकता है और उन्हें सजा दी जा सकती है. बृजभूषण पर धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने), धारा 354ए (यौन उत्पीड़न), धारा 354डी (पीछा करना) के तहत मामला केस दर्ज हुआ है.


    चार्जशीट में कहा गया है कि मामले में मुकदमे का सामना करने के लिए बृजभूषण को गवाहों और दस्तावेजों की जांच के लिए बुलाया जा सकता है. दिल्ली पुलिस ने जांच के दौरान 108 गवाहों से पूछताछ की. इन गवाहों में डब्ल्यूएफआई के अधिकारी, कोच, कुश्ती स्पर्धाओं के रेफरी सह-प्रतिभागी आदि शामिल हैं. 108 में से 16-17 गवाहों ने पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि की है.

    जानकारी के मुताबिक यह तस्वीर सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम के दौरान क्लिक की गई थी. चार्जशीट के मुताबिक, एक महिला पहलवान ने छह जगहों का जिक्र किया था जहां उसे लगा कि बृजभूषण शरण सिंह ने उसके साथ छेड़छाड़ की है. पूर्व WFI प्रमुख की विशिष्ट मुद्रा को महिला पहलवान ने आक्रामक तरीके से लिया. दिल्ली पुलिस के आरोप पत्र में कहा गया है कि छह शीर्ष पहलवानों की शिकायतों की अब तक की जांच के आधार पर, बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है.’

    एसआईटी के अधिकारियों ने कई जगहों रोहतक, सोनीपत, लखनऊ आदि का दौरा किया. पुलिस अधिकारियों ने कर्नाटक के बेल्लारी का भी दौरा किया और चंडीगढ़, पटियाला का भी दौरा किया. साथ ही हरियाणा में कई सह-पहलवानों की जांच की गई जिन्होंने जूनियर चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था.

    सभी पीड़ितों के बयान धारा 161 और धारा 164 के तहत दर्ज किए गए. पीड़ितों ने न केवल लगाए गए आरोपों का समर्थन किया, बल्कि उत्पीड़न की घटनाओं पर स्पष्टीकरण भी दिया. सहायक गवाहों के बयान के मुताबिक 2022 में सीनियर नेशनल चैंपियनशिप ट्रायल की सूची से पीड़ितों के नाम हटाए जाने के आरोपों के संबंध में दो कोचों के बयान दर्ज किए गए हैं और उन्होंने शिकायतकर्ताओं के बयान को इस हद तक पुष्ट किया है कि पीड़ितों के नाम शुरू में सामने आए थे.

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