पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला
नई दिल्ली। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab-Haryana High Court) ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि 16 साल से अधिक उम्र की मुस्लिम लडक़ी (Muslim Girl) अपनी पसंद के लडक़े से शादी (Marriage) कर सकती है।
यहां एक ममले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट (High Court) ने पुलिस ( Police) को आदेश दिया है कि 16 साल की लडक़ी को पति संग रहने के लिए जरूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्लिमों का विवाह मुस्लिम पर्सनल लॉ (Muslim Personal Law) के तहत होता है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति जो यौन परिपक्वता प्राप्त कर लेता है, वह निकाह के योग्य माना जाता है। गौरतलब है कि देश में विवाह की उम्र 18 साल तय की गई है। जिसे केंद्र सरकार (Central Government) बढ़ाकर 21 साल करने का विचार कर रही है और इसे कैबिनेट में मंजूरी भी मिल चुकी है। बिल को अब संसद में रखा जाएगा।
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