भोपाल। मध्य प्रदेश के डीएसपी रैंक (उप पुलिस अधीक्षक) के 156 अफसरों को सीनियर स्केल वेतनमान मिलेगा। यह निर्णय मंत्रालय में बुधवार को देर शाम हुई डीपीसी (डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी) की बैठक लिया गया। जबकि 20 अफसर प्रमोशन के लिए अनफिट पाए गए। इसी तरह 12 अफसरों के लिफाफे बंद रखे गए हैं। यानी इन अफसरों की जांच लंबित होने के कारण बैठक में इनके नामों पर विचार नहीं किया गया। इसके अलावा 2 अफसर परिभ्रमण में रखे गए हैं। ये वे अफसर हैं, जिनकी विभागीय जांच पूरी होने पर प्रमोशन दिया जाएगा। मप्र में डीएसपी के सीनियर स्केल के लिए 294 पद रिक्त हैं। 1 जनवरी 2020 की स्थिति में इन पदों के लिए गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा की अध्यक्षता में डीपीसी की र्बैठक हुई। इस बैठक में एडीजी प्रशासन अणवेष मंगलम और विभाग के उप सचिव आशीष कुमार शामिल हुए। जबकि डीजीपी विवेक जौहरी शामिल नही हुए। इन अफसरों के प्रमोशन आदेश आज जारी होने की संभावना है।
पुलिसकर्मी की मृत्यु पर पत्नी को सेवानिवृत्ति तक मिलेगा वेतन
सेवा के दौरान पुलिस कर्मचारी की मृत्यु होने पर पत्नी को सेवानिवृत्ति की आयु तक अंतिम वेतन मिलेगा। इसमें वार्षिक वेतनवृद्धि और महंगाई भत्ते की वृद्धि नहीं जुड़ेगी। पुलिसकर्मी की सेवानिवृित्त की आयु पूरी होने के बाद वेतन के पचास प्रतिशत के बराबर परिवार पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके लिए वित्त विभाग ने मध्यप्रदेश पुलिस कर्मचारी वर्ग (असाधारण परिवार निवृत्ति वेतन) नियम 1965 में संशोधन करके उपनियम स्थापित किया है। वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पुलिस के असाधारण परिवार निवृत्ति वेतन नियम में अधिकतम उपलब्धियां शब्द का उपयोग किया था। इससे असमंजस की स्थिति बन रही थी। इसमें सुधार करने के लिए नियम में संशोधन किया गया है। अब मृत पुलिस कर्मचारी द्वारा उसकी मृत्यु वाले महीने में प्राप्त की जा रही उपलब्धियां यानी जिस समय मृत्यु हुई उस समय जो वेतन मिल रहा था, वह सेवानिवृत्ति की आयु तक पत्नी को मिलता रहेगा। सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने पर वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर परिवार पेंशन मिलेगी। इस व्यवस्था से सरकार पर वार्षिक वेतनवृद्धि और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की वजह से जो अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ता, वह नहीं पड़ेगा
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved