शासन के आदेश पर परिवहन विभाग सभी शासकीय विभागों और बस संचालकों को जारी करेगा पत्र
इंदौर। देश में आज से किसी भी सरकारी विभाग में 15 साल पुराने सरकारी वाहन नहीं चल पाएंगे। इसके साथ ही 15 साल पुरानी यात्री बसों का संचालन भी नहीं हो सकेगा। इसे लेकर केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई नीति के तहत परिवहन विभाग (transport Department) सभी शासकीय विभागों और बस संचालकों को पत्र जारी कर रहा है।
उल्लेखनीय है कि कुछ समय पहले केंद्रीय परिवहन मंत्रालय (Union Ministry of Transport) द्वारा सडक़ दुर्घटनाएं रोकने और पर्यावरण संरक्षण के लिए 15 साल पुराने वाहनों को नष्ट करने की योजना बनाई गई थी। इसके पहले चरण में 1 अप्रैल 2023, यानी आज से किसी भी सरकारी विभाग में 15 साल पुराने वाहनों का संचालन नहीं हो सकेगा। सभी सरकारी विभागों को अपने पास मौजूद ऐसे वाहनों को अधिकृत स्क्रैप यार्ड में नष्ट करवाना होगा। इसके साथ ही शासन ने निर्देश दिए हैं कि शासकीय वाहनों के साथ ही 15 साल पुरानी हो चुकी बसों को भी चलने की अनुमति नहीं होगी। ऐसी बसों को परमिट भी नहीं दिया जाएगा। आरटीओ प्रदीप शर्मा ने बताया कि आज ही सभी शासकीय विभागों और बस संचालकों को इसे लेकर पत्र जारी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जो बसें पहले परमिट ले चुकी हैं और उनकी आयु 15 साल पूरी हो चुकी है, उन्हें भी अपने परमिट को नई बस पर ट्रांसफर करवाना होगा। ऐसा न करने पर पुराना परमिट स्वत: ही शून्य माना जाएगा। बस संचालकों को इसकी जानकारी भी दी जा रही है।
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