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    1 अप्रैल से सरकारी विभाग में नहीं चलेंगे 15 साल पुराने वाहन

  • January 20, 2023

    • केंद्र सरकार ने जारी किया फाइनल नोटिफिकेशन, 15 साल पुराने हो चुके वाहनों को करना होगा स्क्रैप
    • अगले चरण में सभी कमर्शियल और निजी वाहनों के लिए भी लागू होंगे ऐसे ही नियम, 15 साल के बाद बंद होगा रजिस्ट्रेशन रिन्युअल

    इंदौर, विकाससिंह राठौर। देश में सडक़ों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने और प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार 15 साल पुराने वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगाने जा रही है। इसकी शुरुआत सरकार ने अपने ही घर से की है। जी हां, केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि देश में सबसे पहले सभी सरकार विभागों में 15 साल पुराने वाहनों को पूरी तरह से बंद किया जाएगा। इसे लेकर हाल ही में केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने फाइनल नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस व्यवस्था को 1 अप्रैल 2023 से पूरे देश में लागू करने के आदेश दिए हैं।

    केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इसे लेकर 25 नवंबर 2022 को ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करते हुए संबंधित पक्षों से इस पर दावे-आपत्तियां मंगवाई थीं। इनके निराकरण के बाद मंत्रालय ने तीन दिन पहले 17 जनवरी 2023 को फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया है। इसे केंद्रीय मोटरयान (प्रथम संशोधन) नियम 2023 नाम दिया गया है। इसके तहत केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 में नियम 52 के आगे नियम ‘52 क’ को जोड़ा गया है। इसमें रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण को लेकर नियम बनाए गए हैं। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या किसी नगर निगम, नगर पालिका या पंचायत, राज्य परिवहन उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, केंद्र या राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण के स्वायत्त निकाय में उपयोग किया जाने वाला वाहन, वाहन के रजिस्ट्रेशन की तारीख से 15 साल पूरा होने पर रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाएगा और इसे दोबारा रिन्यू नहीं किया जा सकेगा। अगर किसी ऐसे वाहन का रजिस्ट्रेशन 15 साल पूरे होने के पहले ही रिन्यू हो चुका है तो उसे भी 15 साल पूरे होने पर रद्द माना जाएगा।


    देश की आंतरिक और बाहरी रक्षा में लगे विशेष वाहनों को छूट
    आरटीओ प्रदीप शर्मा ने बताया कि मंत्रालय ने इन नियमों से देश की बाहरी सुरक्षा व्यवस्था में लगे विशेष (बख्तरबंद और अन्य विशेष वाहन) वाहनों और देश की आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत लॉ एंड आर्डर स्थापित करने वाले विशेष वाहनों को छूट दी है। यानी ऐसे वाहन 15 साल बाद भी रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाकर संचालित होते रहेंगे, लेकिन यह छूट सिर्फ विशेष वाहनों की ही मिलेगी। पुलिस और सेना सहित अन्य बलों के सामान्य वाहनों को छूट नहीं मिलेगी।

    15 साल बाद करवाना होगा स्क्रैप
    नियमों में कहा गया है कि 15 साल की अवधि पूरी होने पर ऐसे वाहनों को संबंधित विभागों को समय-समय पर बनाए जाने वाले वाहन स्क्रैपिंग नियमों के अंतर्गत अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर के माध्यम से स्क्रैप यानी नष्ट करवाना होगा।

    कमर्शियल और निजी वाहनों के लिए भी जल्द लागू होगा नियम
    आरटीओ शर्मा ने बताया कि देश में प्रदूषण का एक प्रमुख कारण पुराने कबाड़ हो चुके वाहन हैं, साथ ही ऐसे वाहनों से सडक़ दुर्घटनाओं का खतरा भी ज्यादा होता है। इसे देखते हुए शासन ने यह नियम पहले सरकारी वाहनों के लिए बनाए हैं, वहीं आने वाले समय में इन नियमों को सभी कमर्शियल और निजी वाहनों के लिए भी लागू किया जाएगा। शासन ने अभी सिर्फ 15 साल पुरानी यात्री और स्कूल बसों को परमिट देने पर रोक लगाई है, वहीं दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहनों के संचालन पर भी रोक लग चुकी है। आने वाले समय में 15 साल का नियम पूरे देश में सभी वाहनों पर लागू किया जाएगा।

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