इंदौर। बेटी का जल्दी विवाह कराने, अपने समाज को छोडक़र दूसरे समाज में दोगुनी उम्र के दूल्हे से ब्याह रचाने के चक्कर में सात लोगों पर बाल विवाह का मामला दर्ज हुआ, वहीं दूल्हे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बालिका ने मायके आकर चाइल्ड लाइन को जानकारी दी, तो खुलासा हुआ।
बेटी को जल्दी ब्याहने और अपने कत्र्तव्य की इतिश्री करने के चक्कर में पिता ने ही अन्याय कर डाला। 15 साल की बेटी को अपने से उम्र में बड़े दूल्हे से चार माह पहले जबर्दस्ती ब्याह रचाने वाले पिता सहित सात लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। चाइल्ड लाइन को फोन पर मिली सूचना के आधार पर उडऩदस्ता बालिका के घर पहुंचा तो बालिका ने बताया कि 4 मई को ग्राम धनोदिया जिला उज्जैन के दोगुनी उम्र के युवक से उसका विवाह जबर्दस्ती रचा दिया गया। जबर्दस्ती 4 माह तक ससुराल में उसे जबर्दस्ती रखा गया। बालिका ने उडऩदस्ते को जानकारी देते हुए बताया कि उसका विवाह दादी, बुआ, भाई ने जबर्दस्ती मर्जी के खिलाफ कर दिया था। लाख मना करने के बावजूद भी उसके साथ मारपीट की गई। ससुराल में भी विरोध करने पर उसे मारा-पीटा गया और पत्नी की तरह व्यवहार करने के लिए जोर जबर्दस्ती की गई। उक्त बालिका को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। युवक को गिरफ्तार कर पुलिस ने उसके खिलाफ बलात्कार का प्रकरण दर्ज किया, जिसमें उसके भाइयों को भी गिरफ्तार किया है।
फोटोग्राफ और दस्तावेज किए जमा
बाल कल्याण समिति के निर्देश पर उडऩदस्ते द्वारा जुटाई गई जानकारी के अनुसार विवाह के प्रमाण के स्वरूप फोटोग्राफ और अन्य दस्तावेज जब्त किए गए, जिनसे साबित होता है कि बालिका का जन्म 2007 में हुआ था, जिसके आधार पर वह नाबालिग है। इस बात को छुपाने के लिए मतदाता परिचय पत्र जबरन बनवाया गया। शपथ पत्र के आघार पर, जिसमें उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक दर्ज कराई गई। इस मामले में पलासिया थाने के थाना प्रभारी पूछताछ कर रहे हैं।
पंडित और मंडप भी आएंगे घेरे में
लाडो अभियान कोर ग्रुप के सदस्य देवेंद्र पाठक, चाइल्ड लाइन की सुनीता सक्सेना और मोनिका बघाए ने कार्रवाई करते हुए पूछताछ की। उसमें सामने आया कि खजराना की किसी सलीमा के माध्यम से बेटे का विवाह बालिका से कराया गया, जिसमें वरपक्ष को बालिका की उम्र 20 वर्ष बताई गई थी। उक्त मामले में जांच के बाद विवाह में शामिल होने वाले लोगों के साथ विवाह सम्पन्न कराने वाले पंडित के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। नियम के आधार पर लाइट, टेन्ट, बैंड, ढोल, रसोइया के विरुद्ध नियमानुसार प्रकरण दर्ज होंगे।
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