इन्दौर। मेरी बेटी है… जब मर्जी उसकी शादी करूं…किसी को उससे क्या लेना देना… सरकार कौन होती है… मुझे रोकने वाली… पुलिस से मैं निपट लूंगा। नवम्बर माह में गुपचुप तरीके से 15 साल की नाबालिग का विवाह रचाने वाले पिता ने सहयोग करने की जगह कार्रवाई करने पहुंची टीम को धमकाना शुरू कर दिया। दूल्हे सहित सात लोगों पर प्रकरण दर्ज किया गया। नवम्बर माह में 15 साल की नाबालिग का विवाह धार निवासी परिवार में हो जाने के बाद महिला बालविकास अधिकारियों ने परिवार सहित सात लोगों पर कानूनी कार्रवाई की है। माता- पिता, सास-ससुर, दूल्हे, पंडित सभी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराए गए हैं। महिला एवं बालविकास विभाग महू परियोजना के अधिकारी सुशीलकुमार चक्रवर्ती को संस्था उत्कर्ष सामाजिक उत्थान समिति के राजेश जौहरी ने लिखित शिकायत करते हुए मानपुर के आशापूर्णा माता मंदिर में नाबालिग का विवाह रचाए जाने की शिकायत की। नवम्बर माह में गुपचुप तरीके से धार निवासी रोहित सोलंकी की बच्ची का विवाह रचा दिया गया। शिकायकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमाण के आधार पर कानूनी कार्रवाई के लिए पहुंचे बालविवाह विरोधी उडऩदस्ते के महेंद्र पाठक को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
पुलिस को देख धमकाने लगा
स्कूल रिकार्ड के अनुसार बच्ची विवाह के समय 15 वर्ष तीन माह की निकली। दल के सदस्य जब बालिका के पिता से पूछताछ करने पहुंचे तो वह ऊपर तक पहुंच होने और सरकार से लेकर पुलिस तक की पहुंच बताकर धमकाने लगा। कानून की जानकारी देने के बाद भी पुलिस हमारा क्या बिगाड़ लेगी, जरूरत पड़ी तो सीधे कलेक्टर से बात कर लूंगा, जैसी बातें कहकर सहयोग नहीं किया। परीक्षण के बाद मानपुर थाने में परिवार सहित दूल्हे, सास-ससुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। प्रकरण में विवाह सम्पन्न कराने वाले मंदिर के पुजारी विवाह में शामिल पड़ोसी, राजेश सोनी व मुन्नालाल विश्वकर्मा के विरुद्ध बाल विवाह प्रतिशेष अधिनियम की धारा 9, 10, 11 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई। महिला एवं बालविकास अधिकारी रामनिवास बुधोलिया के अनुसार बाल विवाह रोकने के साथ-साथ ऐसे विवाह रोज गुपचुप तरीके से किए जा चुके हैं, उन पर भी कार्रवाई विभाग द्वारा की जा रही है।
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