माननीय तोड़ते हैं नियम
भोपाल। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) विधानसभा (Legislative Assembly) का मानसून सत्र 9 अगस्त से शुरू होने वाला है। सदन में कई तरह के कानून (Law) और नियम (Rules) बनाए जाते हैं, लेकिन विधायक (MLA) जब अपने लिए कुछ नियम बनाते हैं तो उन पर वे ही खरे नहीं उतरते। हर साल विधायकों को विधानसभा सचिवालय में सम्पत्ति का ब्योरा देना होता है। इस संबंध में विधानसभा सचिवालय ने सभी विधायकों को कई बार नोटिस जारी किया, लेकिन इस बार कई विधायकों ने अब तक अपनी सम्पत्ति का ब्योरा नहीं दिया है। विधानसभा में विधायकों की संख्या 213 है। इनमें से मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) सहित 14 विधायक (MLA) अपनी सम्पत्ति का ब्योरा दे पाए हैं, जबकि शेष विधायकों को कई बार नोटिस मिलने के बाद उन्होंने अब तक उन्होंने अपनी सम्पत्ति का ब्योरा विधानसभा सचिवालय को नहीं सौंपा है।
विधानसभा ( Legislative Assembly) में लाए गए संकल्प में कहा गया था कि विधानसभा ( Legislative Assembly) का प्रत्येक सदस्य स्वयं और आश्रित परिवार के सदस्यों की संपत्ति का ब्यौरा (Property Details) हर साल 31 मार्च की स्थिति में 30 जून तक विधानसभा के प्रमुख सचिव को देगा। लेकिन वित्तीय वर्ष 2020-21 की डेडलाइन (Deadline) बीतने के बाद भी विधायकों ने अभी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है।
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