ग्वालियर: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के ग्वालियर (Gwalior) में 4 साल पहले हुए बस हादसे (Bus Accident) में जिला कोर्ट (District Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है. आरोपी बस ड्राइवर सुखदेव सिंह (Driver Sukhdev Singh) को जिला अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसके साथ ही कोर्ट ने जांच में खामियों के लिए पुलिस को नसीहत दी है. न्यायालय ने कहा कि 13 लोगों का ऑटो में सवार होकर चलना पुलिस प्रशासन और ट्रैफिक एजेंसी का व्यवस्था पर खोया हुआ नियंत्रण दर्शाता है.
बता दें कि मामला 4 साल पहले 23 मार्च 2021 में पुरानी छावनी थाना क्षेत्र का है. उस दिन चमन पार्क के पास आंगनबाड़ी केंद्रों में खाना बनाने वाली 12 महिलाएं ऑटो में सवार होकर मुरैना की ओर जा रही थीं. तभी मुरैना की तरफ से ग्वालियर आ रही बस ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी थी. इस हादसे में ऑटो चालक और सभी महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई थी.
23 मार्च 2021 को ग्वालियर के पुरानी छावनी इलाके के चमन पार्क के पास दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है. बस ने एक ऑटो को जोरदार टक्कर मारी थी. हादसे में ऑटो में सवार 12 महिलाएं और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई थी. ये सभी महिलाएं आंगनबाड़ी और स्कूलों में बच्चों के लिए खाना बनाने का काम किया करती थीं. 12 महिलाएं 2 ऑटो में सवार होकर रायरु की तरफ जा रही थी. रास्ते में एक ऑटो खराब होगा. इसके बाद सभी महिलाएं एक ही ऑटो में बैठ गईं. इस बीच मुरैना से ग्वालियर की ओर बस आ रही थी.
सड़क पर एक बाइक को बचाने की चक्कर में बस ऑटो से टकरा गई. हादसा इतना भयानक था कि सभी महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया था. बाद में उस पुरानी छावनी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. चौंकाने वाली बात यह है कि इस दर्दनाक सड़क हादसे के ज्यादातर गवाह पलट गए थे. सिर्फ एक पंचर बनाने वाला शख्स अपनी गवाही पर कायम रहा. शनिवार को बस को कोर्ट लाया गया था. फिर गवाह ने बस और ड्राइवर की पहचान की. इसके बाद कोर्ट ने आरोपी ड्राइवर को 10 साल की सजा सुनाई.
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