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    हर महीने मिलेगी 10 हजार रुपये पेंशन, जान लीजिए सरकार की इस योजना के फायदे

  • October 03, 2021

    नई दिल्ली। बुढ़ापा एक अटल सत्य है, जो इंसान के जीवन में आता ही है। इसलिए लोगों को अपने रिटायरमेंट को सिक्योर रखने के लिए सुरक्षित जगह निवेश करना ही चाहिए। अगर आप अपने रिटायरमेंट को सिक्योर रखना चाहते हैं तो सरकार की अटल पेंशन योजना में निवेश कर सकते हैं। यह आपके बुढ़ापे में बहुत काम आएगा।

    इस योजना में पति और पत्नी अलग-अलग अकाउंट खोलकर हर महीने 10 हजार रुपये की पेंशन पा सकते हैं। भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित यह एक बहुत ही अच्छी पेंशन योजना है। 18 से 40 साल की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना में निवेश कर सकता है और पेंशन हासिल कर सकता है। इस योजना में 60 साल की उम्र के बाद जमाकर्ताओं को पेंशन मिलना शुरू हो जाता है।

    ये है अटल पेंशन योजना की स्कीम 
    अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत जमाकर्ताओं को कम से कम 1,000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये और अधिकतम 5,000 रुपये तक मासिक पेंशन मिल सकती है। अगर कोई व्यक्ति 210 रुपये प्रति महीने का निवेश करता है तो वह सालाना 60 हजार रुपये यानी प्रति महीने पांच हजार रुपये तक पेंशन पा सकता है। हालांकि यह निवेश व्यक्ति को 18 साल की उम्र से ही करना होगा।


    कैसे मिलेगी 10 हजार रुपये की पेंशन? 
    10 हजार रुपये मासिक पेंशन पाने के लिए पति और पत्नी दोनों को इस योजना के तहत अपना खाता खुलवाना होगा। अगर पति की उम्र 30 साल है, तो उसे पांच हजार रुपये की पेंशन पाने के लिए हर महीने 577 रुपये अपने एपीवाई खाते में डालने होंगे। वहीं, अगर पत्नी की उम्र 25 साल है, तो उसे हर महीने 376 रुपये का योगदान देना होगा। इस तरह पति और पत्नी दोनों को संयुक्त रूप से 10 हजार रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी।

    अटल पेंशन योजना के अन्य लाभ 
    मासिक पेंशन के अलावा अगर पति या पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो जीवित पार्टनर को योजना के तहत 8.5 लाख रुपये मिलेंगे। इसके साथ ही हर महीने उसे पेंशन भी मिलती रहेगी।

     

    अटल पेंशन योजना (एपीवाई) खाता खोलने की प्रक्रिया

    • बैंक शाखा/पोस्ट ऑफिस, जहां व्यक्ति का बचत खाता है, में संपर्क करें या अगर खाता नहीं है तो नया बचत खाता खोलें।  
    • बैंक/डाकघर बचत बैंक खाता संख्या उपलब्ध कराएं और बैंक कर्मचारियों की मदद से एपीवाई पंजीकरण फार्म भरें।
    • आधार/मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएं। यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन योगदान के बारे में संचार की सुविधा हेतु प्रदान की जा सकती है।
    • मासिक/तिमाही/छमाही योगदान के हस्तांतरण के लिए बचत बैंक खाता/डाकघर बचत बैंक खाते में आवश्यक राशि रखना सुनिश्चित करें।

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