1. मेक्सिको में खाई में गिरी बस, 18 लोगों की मौत, कई भारतीय भी थे सवार
गुरुवार तड़के एक बस हाईवे से नीचे एक खाई में गिर गई। इस हादसे में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई है। कई अन्य घायल हैं। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक, बस में सवार यात्रियों में ज्यादातर विदेशी थे। वे अमेरिकी सीमा की ओर जा रहे थे। आपको बता दें कि यह हादसा उत्तरी सीमावर्ती शहर तिजुआना के रास्ते में हुा है। बस में भारत, डोमिनिकन गणराज्य और अफ्रीकी देशों के कुल 42 नागरिक सवार थे। नायरिट सरकार (government of nayarit) ने एक बयान में कहा, ”बस चालक को हिरासत में ले लिया गया है। अधिकारियों को इस बात का संदेह है कि वह सड़क के मोड़ पर तेजी से बस चला रहा था। इसी कारण दुर्घटना हुई है।”अधिकारियों ने कहा कि मृतकों की पहचान की जा रही है। राज्य सरकार के मुताबिक, लगभग 20 लोगों को गंभीर चोटें लगी हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। घायलों में शामिल एक महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है।
2. ‘INDIA’ नाम से फैलेगी राजनीतिक हिंसा और नफरत, गठबंधन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका
INDIA यानी नए गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (violence) के नाम के शॉर्ट फॉर्म (short form) के खिलाफ दिल्ली (Delhi) हाईकोर्ट (High Court) में जनहित याचिका (petition) दाखिल हुई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इसके चलते चुनाव के दौरान देश की कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। खबर है कि याचिकाकर्ता ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की तरफ से जवाब नहीं मिलने पर अदालत का रुख किया है। कोर्ट शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करने जा रहा है। कारोबारी गिरीश भारद्वाज की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया, ‘आज तक भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को अपने राजनीतिक गठबंधन के लिए I.N.D.I.A नाम का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं है। ऐसे में याचिकाकर्ता के पास यह रिट याचिका दाखिल करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचता है।’ उन्होंने 19 जुलाई को चुनाव आयोग तक अपनी बात पहुंचाई थी।
3. पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, उड़ान भरते ही बंद हो गया था इंजन
इस वक्त बिहार की राजधानी पटना (Patna, the capital of Bihar) से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पटना एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गयी है. मिली जानकारी के अनुसार पटना एयरपोर्ट पर शुक्रवार को तकनीकी खराबी के करारण इंडिगो की विमान संख्या 6e2433 की इमरजेंसी लेंडिंग हुई है. विमान संख्या 6e2433 पटना से दिल्ली जा रही थी. इसी दौरान उड़ान भरते ही विमान में कुछ तकनीकी खराबी आ गयी है, जिसके कारण विमान को वापस पटना एयरपोर्ट पर उतारा गया. बताया जाता है कि इंडिगो की विमान संख्या 6e2433 का इंजन उड़ान भरने के साथ ही बंद हो गया था, जिसके बाद आननफानन में पटना एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गयी. जानकारी के अनुसार इस तरह विमान की अचानक लैंडिंग से कुछ देर के लिए विमान में सवार सभी यात्री सहम गए थे. लेकिन, राहत की बात यह रही कि विमान को पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया है. वहीं विमान के सभी पैसेंजर सुरक्षित हैं. विमान पटना से दिल्ली के लिए उड़ी थी और इंजन में खराबी के कारण विमान को लेंडिंग कराया गया.
4. मनीष सिसोदिया को नहीं मिली SC से राहत, पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए मांगी थी अंतरिम जमानत
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Former Deputy Chief Minister Manish Sisodia) को शुक्रवार (4 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी. सिसोदिया ने पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सितंबर के दूसरे हफ्ते में जमानत की अर्जी पर विचार किया जाएगा. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था. हाईकोर्ट के फैसले को सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. 14 जुलाई को कोर्ट ने सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर नोटिस जारी कर कहा था कि वह इस पर 4 अगस्त को सुनवाई करेगा.
5. मानहानि केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है। मानहानि केस (defamation case) में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत का कहना है कि जब तक इस मामले में कोई फाइनल फैसला नहीं हो जाता तब तक सजा पर रोक लगी रहेगी। राहुल गांधी ने इससे पहले गुजरात की मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को सेशन कोर्ट और अहमदाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन वहां से उनको राहत नहीं मिल सकी थी। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से दलील दी गई कि उनको सजा देने का फैसला बचकाना था। मजिस्ट्रेट ने ये नहीं सोचा कि उनको सजा से सांसदी पर असर पड़ सकता है। वो एक राजनीतिक शख्स हैं। उनका काम है सरकार की आलोचना। इसमें वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो सामने वाले को अच्छे लगे। अच्छे लोकतंत्र की पहचान ही होती है विपक्ष के नेता की आवाज। लेकिन गुजरात की कोर्ट ने उनको ऐसे सजा दे दी जैसे वो आदतन अपराधी हैं। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि दो साल की सजा देने से उनका राजनीतिक करियर खत्म भी हो सकता है।
6. Manipur Video वायरल होने से पहले डिलीट करने के लिए बनाया गया था दबाव, ऐसे सामने आया पूरा मामला
मणिपुर (Manipur) में 4 मई को तीन कुकी-ज़ोमी (Kuki-Zomi) महिलाओं को निर्वस्त्र करने और उनके यौन उत्पीड़न का वीडियो वायरल होने से पहले, इसे शूट करने वाले 18 वर्षीय युमलेम्बम जिबान (Yumlembam Jiban) के फोन से इसे हटवाने के लिए काफी कोशिश की गई थी। जिबान उन सात लोगों में से एक है, जिन्हें मणिपुर के थौबल जिले में तीन महिलाओं के साथ मारपीट के मामले में मणिपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्हें तीन अन्य लोगों के साथ सोमवार को विशेष न्यायाधीश थौबल की अदालत में पेश किया गया। जिबान के थौबल जिले के नोंगपोक सेकमाई अवांग लीकाई (Nongpok Sekmai Awang Leikai) गांव के एक रिश्तेदार के अनुसार, “गांव के वरिष्ठ लोगों” को पता था कि उसने वीडियो शूट किया था और यह उनके फोन पर था। रिश्तेदार ने कहा, “गांव के वरिष्ठ लोगों ने उसे कई बार वीडियो हटाने की सलाह दी और वह हमसे कहता रहा कि वह ऐसा करेगा। लेकिन उसने इसे अपने चचेरे भाई को भेज दिया, जिसने इसे दूसरे दोस्त को भेजा। मुझे लगता है कि उसी के जरिए इसकी जानकारी मैतेई कट्टरपंथी समूह अरामबाई तेंगगोल (Arambai Tenggol) तक पहुंची। समूह के लोग जून में एक दिन गांव आए और गांव के बड़े लोगों और आम लोगों के साथ एक बैठक की। रिश्तेदार ने कहा, हम सभी ने अपने फोन अरामबाई तेंगगोल लोगों को सौंप दिए। उन्होंने उनकी जांच की और यह जिबान के डिवाइस से हटा दिया गया था।”
7. सीमा हैदर के भारत आने से बिगड़ गया माफिया अतीक और अशरफ की बीवियों का खेल, जानें कैसे हुआ खुलासा
माफिया अतीक अहमद (Mafia Ateeq Ahmed) और उसके भाई अशरफ के मर्डर के बाद दोनों की बीवियां फरार हैं। पुलिस लगातार उनके ठिकाने की तलाश कर रही है, लेकिन कोई पक्का सुराग लग नहीं पा रहा है। अतीक के दोनों बेटे जेल में हैं। इस बीच प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा को लखनऊ से गिरफ्तार किया तो बड़ा और चौंकाने वाला नया खुलासा हुआ। पुलिस की पूछताछ में वकील विजय मिश्रा ने बताया कि अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन और अशरफ की बीवी जैनब अतीक के बेटों अली और उमर को जेल से निकलवा कर अपना साम्राज्य फिर से खड़ा करने की योजना बना रही हैं, लेकिन इसमें पैसों की कमी आड़े आ रही है। दोनों ने इस संकट को दूर करने के लिए अतीक और अशरफ की बेनामी संपत्तियों को बेचकर पैसे निकालने की योजना बनाईं। ये संपत्तियां प्रयागराज और लखनऊ में हैं और इनकी कीमत करीब 12 करोड़ रुपये है। वकील विजय मिश्रा इस काम में उनका मददगार बन रहा था। यह योजना पूरी हो जाती, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान से सीमा हैदर के नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में आने से सारी योजना पर पानी फिर गया।
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने विपक्षी दलों को उनके गठबंधन के लिए ‘इंडिया’ शब्द का इस्तेमाल करने से रोकने का अनुरोध करने वाली याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार, भारत निर्वाचन आयोग और 26 राजनीतिक दलों से जवाब मांगा। आगामी लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का मुकाबला करने के लिए 26 विपक्षी दलों ने कर्नाटक के बेंगलुरु में 17-18 जुलाई को आयोजित अपनी बैठक में ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) नामक गठबंधन बनाने की घोषणा की थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत निर्वाचन आयोग तथा 26 राजनीतिक दलों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि मामले पर सुनवाई किए जाने की जरूरत है। पीठ ने कहा, “इस पर सुनवाई करनी होगी। सुनवाई किए जाने की जरूरत है। नोटिस जारी किए जाते हैं।” हालांकि, हाईकोर्ट ने इस स्तर पर कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और कहा कि प्रतिवादियों की दलीलें सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। पीठ ने कहा, “हम इस तरह का कोई आदेश पारित नहीं कर सकते। दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया आने दीजिए। हम निश्चित रूप से इस पर गौर करेंगे।”
9. बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित बी देव ने इस्तीफा दिया, खुली अदालत में इस्तीफे की घोषणा की
बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay high court) के जस्टिस रोहित बी देव ने खुली अदालत में एक चौंकाने वाला कदम उठाया। नागपुर पीठ के न्यायमूर्ति देव ने कई वकीलों की उपस्थिति में अपना फैसला सुनाते हुए अपने पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी। हालांकि, उन्होंने इसके पीछे का कारण नहीं बताया। अदालत कक्ष में मौजूद एक वकील के अनुसार, न्यायमूर्ति ने कहा कि वह अपने आत्मसम्मान के खिलाफ काम नहीं कर सकते हैं। इस्तीफे की घोषणा करने के बाद उन्होंने लोगों से अपने कार्यकाल के दौरान किसी को ठेस पहुंचाने के लिए माफी भी मांगी। उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ में बैठे न्यायमूर्ति देव ने साल 2022 में माओवादी लिंक मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा को बरी कर सुर्खियां बटोरी थीं।इस दौरान उन्होंने जीएन साईबाबा को बरी करते हुए उनपर लगे आजीवन कारावास को भी रद्द कर दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस फैसले को निलंबित कर दिया और हाई कोर्ट की नागपुर पीठ को मामले की नए सिरे से सुनवाई करने का आदेश दिया था।
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