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    मिलावट पर सवा करोड़ जुर्माना, 17 संस्थानों पर एफआईआर

  • August 20, 2022

     

    जनवरी से जुलाई के बीच 188 नमूने लिए गए, जिनमें से 166 प्रकरणों में गड़बड़ी पाई गई

    इंदौर, सुनील नावरे। खाद्य औषधि विभाग (Food Drug Department) ने मिलावट और अमानक खाद्य पदार्थों के मामले में जनवरी से जुलाई के बीच बड़ा अभियान चलाते हुए कई बड़े संस्थानों के खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से कई अमानक और मिलावटी पाए गए। इनके खिलाफ एडीएम कोर्ट में मामला दायर किया गया, जहां से 122 पर सवा करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि कुछ अन्य मामलों में 17 संस्थानों के खिलाफ विभिन्न थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई।

    दो से तीन साल पहले शुद्ध से युद्ध अभियान जिला प्रशासन, खाद्य औषधि विभाग (Food Drug Department) द्वारा बड़े पैमाने पर चलाया गया था। उस दौरान भी कई मामले मिलावट के पकड़े गए थे। कुछ स्थानों पर घटिया तेल बनाने की फैक्ट्रियां और कुछ अन्य मामले पकड़े गए थे। इसके बाद फिर जनवरी से जुलाई 2022 के बीच खाद्य औषधि विभाग (Food Drug Department) ने अलग-अलग टीमें बनाकर अभियान चलाया और अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई कर वहां से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। कुछ नमूनों की स्थानीय स्तर पर जांच कराई गई, जबकि कुछ नमूने भोपाल लेबोरेटरी में भेजे गए और इनकी रिपोर्ट आने के बाद प्रकरण बनाए गए। खाद्य औषधि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस अवधि में कुल 188 नमूने लिए गए थे। इनमें नमकीन से लेकर हल्दी, मिर्च, मसाला, मिठाई, डिब्बापैक खाद्य पदार्थ से लेकर तेल, घी और चायपत्ती तक के सैंपल थे।


    इन संस्थानों पर अलग-अलग मामलों में हुआ जुर्माना

    अमानक खाद्य पदार्थों और मिथ्याछाप (पैक खाद्य वस्तुओं पर बैच नंबर और अन्य कई जानकारियां दर्ज नहीं होने) के मामले में खाद्य औषधि विभाग के अफसरों ने 166 प्रकरण तैयार कर एडीएम अभय बेड़ेकर के न्यायालय में प्रस्तुत किए थे, जहां अलग-अलग मामलों में संबंधितों पर करीब सवा करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। इनमें कल्याण रिफाइनर्स एंड आइल प्रालि पर 1 लाख रुपए जुर्माना, वर्धमान नमकीन पर डेढ़ लाख रुपए जुर्माना, स्नेहल डेयरी पर 1 लाख रुपए जुर्माना, यूनाइटेड सर्जिकल पर 1 लाख रुपए जुर्माना, सुपर ग्रासरी सप्लाय प्रालि पर ढाई लाख रुपए जुर्माना, विजयवर्गीय गृह उद्योग पर एक लाख रुपए और केएस इंडस्ट्रीज पर दो लाख रुपए, तिरुपति मसाला पर एक लाख रुपए, आरती स्वीट्स पर डेढ़ लाख रुपए, सांवरिया फूड प्रोडक्ट पर 1 लाख रुपए का जुर्माना किया गया।

    इन संस्थानों पर दर्ज हुई अलग-अलग थानों में एफआईआर

    अधिकारियों के मुताबिक खाद्य पदार्थों के मामले में निर्माण स्थल पर गंदगी, मिलावट और निर्माण में लापरवाहियों के मामले को लेकर प्रशासन और खाद्य औषधि विभाग के अधिकारियों ने थाना भंवरकुआं पर मां दुर्गा इंटरप्राइजेस हिम्मत नगर पालदा के खिलाफ धारा 269 के तहत मामला दर्ज कराया। इसी प्रकार भंवरकुआं में जोगनिया स्वीट्स के खिलाफ भी धारा 1860 के तहत 269 में मामला दर्ज कराया गया। इसी प्रकार लसूडिय़ा में भी अमृत डेयरी मिल्क और तपन मार्केटिंग के साथ-साथ भंवरकुआं में कमल कुमार, गोकुल कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अधिकारियों के मुताबिक आजाद नगर, बाणगंगा, तुकोगंज, एरोड्रम, तेजाजी नगर, द्वारकापुरी सहित कई अन्य थानों में भी मिलावट और गंभीर लापरवाहियों के मामले में प्रकरण दर्ज कराए गए हैं।

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