शिमला । हिमाचल की राजधानी शिमला में तीन तलाक का मामला सामने आया है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में नया कानून बनाए जाने के बाद शिमला के सदर पुलिस थाने में जिले का पहला मामला दर्ज हुआ है।
राजधानी के भराड़ी इलाके में रहने वाली एक मुस्लिम महिला (49) को उसके पति ने तीन तलाक दे दिया। महिला की 24 साल पहले शादी हुई थी। अहम बात यह है कि महिला का पति कानून का जानकार है। वह प्रदेश हाईकोर्ट में अधिवक्ता है। तीन तलाक मिलने के बाद मुस्लिम महिला पुलिस की शरण में पहुंची और अपने अधिवक्ता पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया।
पुलिस को दी शिकायत में महिला ने कहा है कि वह तीन सप्ताह पहले दिल्ली अपने पति की बहन के घर गई थीं। गत 12 जनवरी को जब वह शिमला अपने घर आईं तो पति ने तीन तलाक कह कर उसके हाथ तलाकनामा थमा दिया।
जिला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने रविवार को बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर मुस्लिम महिला (वैवाहिक अधिकारों की सुरक्षा) कानून 2019 के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। आरोपी ने अदालत से अंतरिम जमानत ले ली है।
उन्होंने कहा कि तीन तलाक कानून बनने के बाद शिमला में इस तरह का यह पहला मामला दर्ज हुआ है।
उल्लेखनीय है कि तीन तलाक कानून में तीन तलाक को गैर कानूनी बनाते हुए तीन साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान शामिल है। एजेंसी
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